Protection of Child Rights-बाल श्रम को बढ़ावा देने वालों पर सख्त कार्रवाई करें
पानीपत, 12 दिसंबर (हप्र) : हरियाणा बाल अधिकार संरक्षण आयोग (Protection of Child Rights) के सदस्य अनिल लाठर व श्याम शुक्ला ने अधिकारियों के साथ बैठक की। जिला सचिवालय में बृहस्पतिवार को आयोजित इस बैठक में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से संबंधित विषय को लेकर चर्चा की गई। जिसमें बाल श्रम से जुड़े अनेक विभाग के अधिकारी मौजूद रहे हैं। वहीं आयोग के सदस्यों ने कहा कि बाल श्रम अपराध है, इसको रोकना है। जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
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'नियमों का उलंघन करने वालों पर हो कार्रवाई'
बृहस्पतिवार को आयोजित इस बैठक के दौरान आयोग सदस्यों ने कहा कि जो स्कूल संचालक स्कूली बसों के लिए निर्धारित किये गये नियमों पर खरा नहीं उतर रहे। उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। इसलिये ( hence) स्कूलों में जाकर उनकी जांच करना अधिकारी सुनिश्चित कर ले। ऐसे लोगों पर पोस्को एक्ट व जेजे एक्ट पर और अधिक कार्य करना है। इस तरह के प्रयासों से जिले से बाल श्रम मजदूरी को समाप्त करना है। इनमें से एचआईवी ग्रस्त बच्चों को सहायता राशि मिलने में किसी भी प्रकार की देरी न हो यह सुनिश्चित करना होगा।
Protection of Child Rights-बच्चों के लिये बने कमरों की जानकारी ली
दौरे के दौरान ( During this) आयोग ने शिक्षा, श्रम, महिला एवं बाल विकास, वन स्टॉप सेंटर, न्याय बोर्ड व बाल देख-रेख केंद्र की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने महिला पुलिस थानों में बच्चों के लिए बनाये गये कमरों के बारे में भी बात की।
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Protection of Child Rights
इस मौके पर ( At this time) सीएमओ जयंत आहुजा, डीएसपी जसवंत, डीएलसी पीपीएस हुड्डा, बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता, जिला प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता, डिप्टी सीएमओ दिव्या साहनी, बीईओ बिजेंद्र हुड्डा, सीडीपीओ लक्ष्मी, डब्ल्यु सीडी कमलेश, जेजेबी सदस्य मालती अरोड़ा, बिमला देवी सीडब्ल्युसी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।