निजी स्कूल नहीं कर सकेंगे मनमर्जी, फीस पर अध्यादेश लाएगी सरकार
चंडीगढ़, 11 अगस्त (ट्रिन्यू)
हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। अनाप-शनाप फीस बढ़ोतरी करने वाले स्कूलों पर एक्शन होगा। राज्य सरकार कानून बनाएगी ताकि फीस का कंट्रोल सरकार के पास रहे। सालाना अधिकतम 8 प्रतिशत ही ट्यूशन फीस बढ़ सकेगी। जिन प्राइवेट स्कूलों ने फीस में मोटी बढ़ोतरी की है, उन्हें इसे वापस लेना होगा। इसके लिए सरकार जल्द ही अध्यादेश जारी करेगी। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को इसका ड्रॉफ्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं। विभाग के अधिकारी इसमें एडवोकेट जनरल (एजी) दफ्तर का भी सहयोग लेंगे ताकि कानूनी रूप से मजबूत मसौदा तैयार हो सके।
फीस को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट की भी समय-समय पर आई रूलिंग की स्टडी की जाएगी। राज्य के शिक्षा तथा संसदीय कार्य मामले मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने यहां कहा कि प्रदेशभर से बड़ी संख्या में प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमर्जी करने की शिकायतें आ रही हैं।