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नियमों के विपरीत प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे फीस

07:10 AM Apr 04, 2025 IST
नियमों के विपरीत प्राइवेट स्कूल नहीं वसूल सकेंगे फीस
राजपुरा में डिप्टी कमीशनर प्रीती यादव जिला स्तरीय फीस रैगुलेटरी बाडी की मीटिंग करते हुये।
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राजपुरा, 3 अप्रैल (निस)
डिप्टी कमीशनर पटियाला प्रीती यादव ने जिले के प्राइवेट स्कूलों की ओर से नियमों के विपरीत जा कर वार्षिक शुल्क के नाम पर वसूली करने, वर्दियां, किताबें आदि हर वर्ष बदलने तथा सेफ स्कूल वाहन नीति की उलंघना का सख्त नोटिस लिया है। जिला स्तरीय फीस रैगूलेटरी बाडी की मीटिंग की प्रधानगी करते हुये डिप्टी कमीशनर ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को कहा कि स्कूलों के बारे अगर कोई शिकायत है तो वह डिप्टी कमीशनर के दफ्तर में बने मुख्यमंत्री सहायता केंद्र के पास शिकायत कर सकते हैं। प्रीती यादव ने जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी व एलीमैंटरी को आदेश दिये कि शिक्षा के अधिकार एक्ट के तहत प्राइवेट स्कूल में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के बच्चों को 25 प्रतिशत सीटें रिजर्व रखने की रिपोर्ट सभी स्कूलों से प्राप्त कर पेश की जाये। इस के इलावा प्राइवेट स्कूलों की ओर से पिछले वर्ष बढ़ाई फीसों व किताबें के बदलने बारे चार्ज मंगवाया जाये। उन्होंने जिला प्रोग्राम अफसर को आदेश देते हुये का कि जिले के सभी प्राइमरी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जरूरी की जाये, इसमें किसी किसम की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिये।

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