पिछले आदेश संबंधी हिदायतें पेश करें : हाईकोर्ट
07:07 AM Jun 04, 2025 IST
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शिमला, 3 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की आर्थिक हालत को आधार बनाकर समय पर कर्मचारियों के वित्तीय लाभ न देने पर सरकार और एचआरटीसी को पिछले आदेशों के तहत मांगी गई हिदायतें पेश करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पिछले आदेश में अदालती आदेशों के बावजूद कर्मचारियों के वित्तीय लाभ न देने से जुड़े मुद्दे पर सरकार के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार के वित्तीय संकट के कारण अदालत में अनुपालना याचिकाओं की बाढ़ आ गई है।
इस कारण सरकार के अधिकारियों को भी जवाबदेह होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोर्ट ने हिदायत पेश न करने की सूरत में एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश भी दिए।
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