ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को भी चालान करने की शक्तियां
07:47 AM Jan 04, 2024 IST
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चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : हरियाणा में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर भी अब गाड़ियों के चालान कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए पहले उन्हें परमिशन लेनी होगी। विभाग में स्टाफ की कमी के चलते सरकार ने यह निर्णय लिया है। परिवहन विभाग की ओर से मंत्रिमंडल की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा गया था। हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 225 के तहत परिवहन निरीक्षकों को चालान करने की शक्तियां प्रदान करने का कैबिनेट ने निर्णय लिया।
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