18 साल तक प्लॉट का नहीं दिया पजेशन बिल्डर को ब्याज के साथ राशि लौटाने के निर्देश
मोहाली,4 अक्तृबर (हप्र)
सेक्टर-86 में 250 गज प्लॉट की बुकिंग अमाउंट लेकर बिल्डर ने उपभोक्ता को 18 साल बाद भी पजेशन नहीं दिया। उपभोक्ता अदालत ने इस मामले में प्रीत लैंड प्रमोटर बिल्डर एंड डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर सहित कुल चार लोगों को जुर्माना करते हुए शिकायतकर्ता को 9 फीसदी ब्याज के साथ राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि बिल्डर शिकायतकर्ताओं को प्रीत सिटी सेक्टर- 86 में प्लॉट का कब्जा सौंप दें, जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं शामिल हों। इस निर्देशों को एक महीने में पूरा किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि शिकायतकर्ता उस स्थिति में संबंधित प्लॉट का कब्जा लेने में रुचि नहीं रखता, तो बिल्डर शिकायतकर्ताओं द्वारा कब्जा लेने से इनकार करने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर जमा की गई राशि 10 लाख 5 हजार 110 रुपये को जमा की गई संबंधित तारीख से 9 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करे। ऐसा न करने पर राशि पर वास्तविक वापसी तक 12 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिए कि बिल्डर शिकायतकर्ताओं को मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी व्यय के लिए मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान भी करेगा।
शिकायतकर्ता स्वर्ण कौर व कुलजीत सिंह भल्ला ने बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की थी।