पोर्श कार हादसा : न्यायिक हिरासत में नाबालिग के पिता, दादा
पुणे, 31 मई (एजेंसी)
पुणे की एक अदालत ने ‘पोर्श’ कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा को उनके चालक के कथित अपहरण एवं बंधक बनाने में भूमिका को लेकर शुक्रवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल और उनके पिता को पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस के अनुसार, 19 मई को पुणे के कल्याणी नगर इलाके में कार में नाबालिग के साथ चालक भी था, जब इस वाहन ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। अग्रवाल और उनके पिता, दोनों ने चालक को दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने की कथित धमकी दी। उन दोनों ने कथित तौर पर चालक का अपहरण कर लिया और अपने घर में बंधक बना कर रखा। चालक की पत्नी ने वडगांव शेरी इलाका स्थित आरोपी के बंगला के घरेलू सहायक कक्ष से उसे मुक्त कराया।
अभियोजन ने पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा कि अपराध को अंजाम देने में इस्तेमाल किये गए मोबाइल फोन और कार को जब्त करने के साथ मामले में प्रगति हुई है। इसने कहा कि चूंकि आरोपी मामले में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें और अधिक समय हिरासत में रखने की जरूरत है।
अभियोजन के इस अनुरोध का बचाव पक्ष के वकील ने विरोध किया और दलील दी कि उसे (अभियोजन को) अपना मामला साबित करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय मिल चुका है। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नाबालिग को पांच जून तक के लिए सुधार गृह में भेज दिया गया।