पोलिंग सेंटर से 200 मीटर दूर राजनीतिक दल बना सकेंगे बूथ
चंडीगढ़, 3 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन राजनीतिक दलों व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा मतदान करने के लिए आने वाले मतदाताओं की सहायता करने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए हैं। पंकज अग्रवाल ने कहा कि मतदान केंद्र परिसर से 200 मीटर की परिधि के बाहर ही ऐसे समर्थक अपना इलेक्शन बूथ लगा सकते हैं। इसमें केवल एक मेज और दो कुर्सियां रखी जा सकती है।
साथ ही, छाया के लिए 10 फुट लम्बा व इतनी ही चौड़ाई का टेंट लगा सकते है। यहां पर कोई भी पोस्टर, झंडे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जा सकेंगी और किसी भी प्रकार के खाद्य पदार्थ नहीं परोसे जाऐंगे और भीड़ इकटठा करने की अनुमति भी नहीं होगी। ऐसे बूथ स्थापित करने से पूर्व स्थानीय प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान केन्द्र से 200 मीटर से अधिक की दूरी पर किसी उम्मीदवार का केवल एक ही इलेक्शन बूथ बनाया जा सकेगा। ऐसे केंद्र स्थापित करने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को लिखित रूप में पहले से ही रिटर्निंग अधिकारी को उन मतदान केंद्रों के नाम और क्रम संख्याएं बतानी होंगी, जहां उनके द्वारा ऐसे बूथ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
उन्हें ऐसे बूथ स्थापित करने से पहले संबंधित स्थानीय कानूनों के तहत संबंधित सरकारी अधिकारियों या स्थानीय अधिकारियों जैसे निगमों, नगर पालिकाओं, जिला परिषदों, टाउन एरिया समितियों, पंचायत समितियों आदि से लिखित अनुमति भी लेनी होगी। ऐसी लिखित अनुमति बूथ पर तैनात व्यक्तियों के पास होनी चाहिए ताकि वे माँगे जाने पर संबंधित चुनाव/पुलिस अधिकारियों के समक्ष इसे प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि ऐसे बूथ सार्वजनिक या निजी संपत्ति पर अतिक्रमण करके नहीं खोला जाएगा। ऐसे बूथों को लगाने तथा आयोजित गतिविधियों पर होने वाले खर्च को, जैसा कि निर्धारित है, उम्मीदवार के चुनाव खर्च खाते में दर्ज किया जाएगा। ऐसे बूथों का उपयोग केवल मतदाताओं को अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए किया जाना होना है ये अनौपचारिक पहचान पर्चियां आयोग के निर्देशों के अनुसार सख्ती से उम्मीदवार के नाम या प्रतीक या राजनीतिक दल के नाम के बिना मुद्रित की जाएंगी।
वैकल्पिक पहचान पत्र से ही कर सकेंगे मतदान
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम मतदाता सूची में अवश्य शामिल हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पंकज अग्रवाल ने कहा कि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्र में से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।