फसलों के अवशेष जलाने वाले किसानों के पास पहुंचेंगे फोटो
चंडीगढ़, 30 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा के सभी जिलों में फसल अवशेष को जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कृषि विभाग ने गांव, खंड व जिला स्तर पर टीमों का गठन किया है। हरसेक द्वारा सेटेलाइट के फसल अवशेष में आगजनी पर नजर रखी जा रही है। इससे फसल अवशेष में आग लगाने वाले का तुरंत पता चल जाएगा, और जीपीएस लोकेशन किसान के पास भेजी जाएगी। फसल अवशेष में आग लगाने वाले के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेशों के मद्देनजर दंड प्रक्रिया नियमावली-1973 की धारा-144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत आदेश पारित कर जिलों में तुरंत प्रभाव से रबी फसल की कटाई के बाद बचे अवशेष/भूसे को जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आगामी 25 जून तक लागू रहेंगे।
कृषि, राजस्व और पंचायत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के बारे में जागरूक करें। कृषि विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार, कृषि विभाग ने फसल अवशेषों में आग लगाने की घटनाओं को रोकने के लिए टीमों का गठन किया है। किसानों से अवशेष न जलाने का भी अाह्वान िया गया।