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पीजीआई के हड़ताली कर्मी तुरंत काम पर लौटें : हाईकोर्ट

07:05 AM Oct 17, 2024 IST

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू)

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पीजीआई चंडीगढ़ में चल रही हड़ताल को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति दी। साथ ही स्पष्ट किया कि सेवा विवादों के चलते कर्मचारी अस्पताल में हड़ताल नहीं कर सकते। अदालत ने सभी हड़ताली कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटने का आदेश दिया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालत ने प्रतिवादियों को 4 नवंबर को सुनवाई के लिए नोटिस भी जारी किया है। अस्पताल के आउटसोर्स अटेंडेंट, सफाई व हाउसकीपिंग कर्मचारी 10 अक्तूबर से हड़ताल पर हैं। इससे पीजीआई की प्रशासनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

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