हेलमेट, उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
शिमला, 27 जनवरी (हप्र)
ऊना जिले में हेलमेट और उपयुक्त नंबर प्लेट के बिना पेट्रोल पंपों पर गैस-पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जाएगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने इसे लेकर आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पंपों पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं बिना उपयुक्त नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन देने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया गया है।
साथ ही, खुले कंटेनरों, बोतलों, या अन्य अनधिकृत पैकेजिंग में पेट्रोल और डीजल की बिक्री
पर भी रोक लगाई गई है। उपायुक्त ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल पंप पर किसी भी व्यक्ति के संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी जाए।