मुख्यसमाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाब
हरियाणा | गुरुग्रामरोहतककरनाल
आस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकीरायफीचर
Advertisement

भाजपा को ‘कमल’ चिह्न इस्तेमाल से रोकने संबंधी याचिका खारिज

08:20 AM Sep 07, 2024 IST

नयी दिल्ली, 6 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को ‘कमल’ का इस्तेमाल पार्टी चिह्न के रूप में करने से रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें मुकदमा खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा, ‘आप अपने लिए प्रसिद्धि चाहते हैं। याचिका देखिए, आपने किस तरह की राहत का दावा किया है?’ सुप्रीम कोर्ट जयंत विपत नामक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। विपत ने दलील दी कि एक राजनीतिक दल के रूप में भाजपा को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत दल को मिलने वाले लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

Advertisement

Advertisement