मोदी की लोकसभा से बर्खास्तगी की मांग वाली याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 3 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप मनगढ़ंत कल्पना पर आधारित हैं। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत है। एकल न्यायाधीश ने पहले ही याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने अपीलकर्ता से कहा, ‘आप ठीक तो हैं?’ उसने कहा कि अपीलकर्ता को चिकित्सा सहायता की जरूरत है। पीठ ने संबंधित पुलिस थाने के प्रभारी, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट और जिला मजिस्ट्रेट को चिकित्सा स्वास्थ्य अधिनियम के प्रावधानों के मद्देनजर उसपर (याचिकाकर्ता पर) नजर रखने का निर्देश दिया।
कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट याचिकाकर्ता खुद थे। कुमार ने यह आरोप भी लगाया कि मोदी ने ‘झूठी शपथ ली है जो निर्वाचन अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपे जाने के बाद होनी चाहिए थी।’