करनाल उपचुनाव के खिलाफ याचिका रद्द
चंडीगढ़, 3 अप्रैल (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। करनाल में विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ बुधवार को एक याचिका को रद्द करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह याचिका जजपा के आईटी सेल के जिलाध्यक्ष कुनाल ने दायर की थी। हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर तीन अन्य जनहित याचिकाएं अभी लंबित हैं। एडवोकेट रविंद्र ढुल की याचिका पर बुधवार को चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली तारीख सोमवार की तय हुई है। इससे पहले बृहस्पतिवार को इनेलो के प्रदेश प्रवक्ता संदीप गोयत की याचिका पर सुनवाई होगी। वहीं शुक्रवार को एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी की याचिका पर सुनवाई होनी है। भट्टी ने नायब सिंह सैनी को विधायक हुए बिना ही मुख्यमंत्री बनाए जाने के फैसले को भी चुनौती दी है।
पूर्व सीएम मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हुई है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों के साथ ही करनाल उपचुनाव का कार्यक्रम 16 मार्च को घोषित किया था। हरियाणा में लोकसभा की दस सीटों और करनाल हलके में उपचुनाव के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है।
करनाल निवासी कुनाल की याचिका रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने माना- यदि विधानसभा की अवधि एक वर्ष से कम बची हो, तो भी चुनाव आयोग को उपचुनाव करवाने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विधानसभा क्षेत्र को लंबे अरसे तक बिना प्रतिनिधित्व नहीं छोड़ा जा सकता।