पटियाला विकास प्राधिकरण ने 3 अवैध कॉलोनियों के खिलाफ की कार्रवाई
संगरूर, 1 अक्तूबर (निस)
पटियाला विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने आज गांव धमोमाजरा और पसियाना में पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 का उल्लंघन कर विकसित की गईं 3 अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की। पीडीए की मुख्य प्रशासक मनीषा राणा ने कहा कि पीडीए पटियाला ने अपने अधिकार क्षेत्र में किसी भी अनधिकृत कॉलोनी के निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, ताकि आम जनता को इन अवैध कॉलोनियों में अपनी बहुमूल्य पूंजी बर्बाद करने से रोका जा सके।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत पी.डी.ए. ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भविष्य में किसी भी कॉलोनी में घर/प्लॉट खरीदने से पहले, पटियाला के निवासियों को उस कॉलोनी के संबंध में सरकार/पीडीए से परामर्श करना चाहिए। इस संबंध में पक्ष या पीडीए से अनुमोदित दस्तावेजों की जांच करें। कार्यालय को जानकारी मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में उन्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस बीच, पीडीए पटियाला की अतिरिक्त मुख्य प्रशासक जश्नप्रीत कौर ने कहा कि इन कॉलोनियों के अलावा, कुछ अन्य अनधिकृत कॉलोनाइजरों को भी नोटिस जारी किए गए हैं और यदि नोटिस में दिए गए समय के भीतर इस संबंध में कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी और पापरा एक्ट 1995 की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
इस कार्रवाई के दौरान जिला नगर योजनाकार शीमा कौशल, सहायक नगर योजनाकार गुरिंदर सिंह, उपमंडल अभियंता राजीव कुमार, उपमंडल अभियंता गुरप्रीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता संजीव कुमार, कनिष्ठ अभियंता गुरप्यार सिंह भी मौजूद रहे।