दुष्कर्म केस में पास्टर बजिंदर सिंह दोषी करार
मोहाली, 28 मार्च, (हप्र)
युवती से दुष्कर्म के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोपी पास्टर को 1 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। पुलिस ने पास्टर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पास्टर बजिंदर सिंह व 7 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। अदालत ने सुनवाई दौरान अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप पहलवान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जबकि एक आरोपी सुच्चा सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। पास्टर को गिरफ्तारी के बाद पटियाला जेल भेज दिया गया है।
रेप के मामले में नामजद पास्टर बजिंदर सिंह सोमवार को अदालत में पेश हुआ था। पेशी के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। दरअसल, पास्टर के खिलाफ अदालत में उनके वकील एचएस धानोआ ने याचिका दायर करके अदालत को बताया था कि 3 मार्च को पास्टर बजिंदर सिंह अस्पताल में भर्ती थे, जिस कारण वह अदालत में पेश नहीं हो सके और उनकी तरफ से पेशी से छूट के लिए अदालत में याचिका दायर की थी।
दूसरी तरफ सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने बजिंदर सिंह के गैर जमानती वारंट रद्द करते इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की थी।