स्कूल में एसी सुविधा का खर्च माता-पिता उठायें : हाईकोर्ट
नयी दिल्ली, 5 मई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल में एयर कंडीशनिंग का खर्च माता-पिता को वहन करना होगा, क्योंकि यह विद्यार्थियों को दी जाने वाली एक सुविधा है, जो प्रयोगशाला शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक निजी स्कूल द्वारा कक्षाओं में एसी के लिए प्रतिमाह 2,000 रुपये वसूले जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। पीठ ने 2 मई को पारित अपने आदेश में कहा कि इस तरह का वित्तीय बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है। माता-पिता को स्कूल का चयन करते समय सुविधाओं और उन पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखना चाहिए।
याचिकाकर्ता का बच्चा एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि विद्याथिर्यों को एयर कंडीशनिंग सुविधा प्रदान करने का दायित्व प्रबंधन का है। प्रबंधन को अपने खुद के संसाधनों से यह सुविधा देनी चाहिये। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि फीस रसीद में वातानुकूलन के लिए शुल्क की प्रविष्टि विधिवत दर्ज है। पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया स्कूल द्वारा लगाए गए शुल्क में कोई अनियमितता नहीं है।