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पंजाब में पार्टियों के चुनाव चिह्न पर नहीं होंगे पंचायत चुनाव

07:56 AM Aug 30, 2024 IST

चंडीगढ़, 29 अगस्त (हप्र)
गांवों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को पंजाब पंचायत चुनाव नियम, 1994 के नियम 12 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इससे अब उम्मीदवार पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्नों पर नहीं लड़ सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि पार्टियों के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ने से अप्रिय घटनाएं होती हैं। इससे पंचायतों में राजनीतिक गुटबाजी बढ़ती है, जिससे फंड व ग्रांट बिना प्रयोग किये रह जाती हैं। राजनीतिक गुटबाजी से पंचायतों में विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे कोरम अधूरा रह जाता है। पंचायत सदस्यों की राजनीतिक ध्रुवीकरण के कारण गांवों में चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच हिंसक झड़पें भी हो जाती हैं, जिससे कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है।
इस बीच, नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से पंजाब कैबिनेट ने आज पंजाब सिविल सर्विसेज (कार्यकारी शाखा) कॉडर की मौजूदा क्षमता 310 से बढ़ाकर 369 पद करने की सहमति दी। यह निर्णय नए जिलों और नए उप-मंडलों के गठन और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उल्लेखनीय है कि यह समीक्षा आठ साल बाद की गई है और इसके साथ ही पंजाब सिविल सचिवालय में संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री के फील्ड अधिकारियों (पहले ए.सी. शिकायतें), उप-मंडल मजिस्ट्रेट, ई.एम.-कम-प्रोटोकॉल अधिकारी, ए.डी.सी. (यू.डी.), निदेशकों, फील्ड में मिशन निदेशकों और अन्य पदों की संख्या बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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घग्गर दरिया के साथ छप्पड़ों के निर्माण की मंजूरी

भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने गांव चंदो में घग्गर दरिया के साथ छप्पड़ों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इन छप्पड़ों को बाढ़ के दौरान घग्गर दरिया के पानी से भरा जा सकेगा और सामान्य दिनों में इस पानी का तार्किक उपयोग किया जा सकेगा। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी और आसपास के किसानों को सिंचाई की जरूरतों के लिए पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने सत्र डिवीजन, मालेरकोटला की स्थापना की भी मंजूरी दे दी है, जिससे सत्र डिवीजन, मलेरकोटला के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद समेत 36 नए पद सृजित किए जाएंगे। इससे मलेरकोटला के निवासियों को अपने जिले में ही न्याय प्राप्त करना सुनिश्चित होगा। कैबिनेट ने ड्यूटी के दौरान मारे गए डी.एस.पी. की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत, दिवंगत डी.एस.पी. संदीप सिंह की पत्नी रुपिंदर कौर को अनुकंपा के आधार पर नायब तहसीलदार नियुक्त किया जाएगा। करदाताओं को सुविधा देने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटरों और क्रेडिट के वितरण को परिभाषित करने के लिए ‘पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम, 2017’ में संशोधन की मंजूरी दे दी।

तीन कैदियों की अग्रिम रिहाई को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने पंजाब की जेलों में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन कैदियों की अग्रिम रिहाई को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह विशेष रिहाई के मामले अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत विचार के लिए पंजाब के राज्यपाल को भेजे जाएंगे।

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