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ऑक्सब्रिज कंसल्टेंट्स, स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज के लाइसेंस रद्द

06:44 AM Apr 16, 2024 IST
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मोहाली, 15 अप्रैल (हप्र )
पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत कार्रवाई करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरण तिडके ने दो इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पहले मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट तिडके ने बताया कि ऑक्सब्रिज कंसल्टेंट्स का लाइसेंस रद्द किया गया है। यह कंपनी फेज-7 में चल रही थी। कंपनी संचालक राजकुमार निवासी सेक्टर-70 को 26 नवंबर 2018 को लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी अवधि 25 नवंबर 2023 को समाप्त होनी थी।
नियम अनुसार कंपनी को मासिक रिपोर्ट, पंजाब सरकार चंडीगढ़ अधिनियम की धारा 7 के तहत व्यवसाय के संबंध में दिए गए विज्ञापनों और सेमिनारों की जानकारी पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग को भेजनी थी। इस संबंध में लाइसेंसधारी को 26 जून 2020 के माध्यम से निर्देशित किया गया था लेकिन माहवार रिपोर्ट (लाइसेंस जारी होने से लेकर अब तक) प्राप्त नहीं होने के कारण 29 नवंबर 2022 को नोटिस जारी किया था लेकिन लाइसेंसधारी उपस्थित नहीं हुए।
सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार फर्म की जांच के दौरान पाया गया कि कार्यालय बंद था। इसके अलावा लाइसेंसधारी द्वारा मासिक रिपोर्ट की जानकारी भी नहीं भेजी गई। जिसके संबंध में 25 अगस्त 2023 द्वारा लाइसेंसधारी के कार्यालय पते एवं आवासीय पते पर पंजीकृत डाक द्वारा भी नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस भी तहसीलदार मोहाली के माध्यम से तामील कराने के लिए लिखा गया था। तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार उक्त फर्म का कार्यालय बंद कर दिया गया है। लाइसेंसधारी को एक और मौका देते हुए 12 अक्तूबर 2023 जो ईमेल और पोस्ट द्वारा नोटिस भेजा गया था, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक, लाइसेंस की समाप्ति तारीख से 2 महीने पहले आवेदन करना होता है। लेकिन लाइसेंसधारक ने लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया जिस कारण फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया।
इसी तरह अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिडके ने कार्रवाई करते हुए स्टेपल्स प्लेसमेंट सर्विसेज फर्म का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फर्म फेज-11 में चल रही थी। कंपनी संचालक आशीष छाबड़ा निवासी मिल्क कॉलोनी धनास चंडीगढ़ को कंसलटेंसी कार्य के लिए 26 मार्च 2019 को लाइसेंस जारी किया गया था जिसकी अवधि 25 मार्च 2024 को समाप्त हो गई थी।

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