For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

लागू होगा कांट्रेक्ट कर्मियों को रोजगार गारंटी का अध्यादेश

06:12 AM Sep 14, 2024 IST
लागू होगा कांट्रेक्ट कर्मियों को रोजगार गारंटी का अध्यादेश
Advertisement

चंडीगढ़, 13 सितंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा के विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में कांट्रेक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को रोजगार की गारंटी का अध्यादेश लागू करने के लिए मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने पत्र लिखा है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों व बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले नायब मंत्रिमंडल ने कच्चे कर्मचारियों को गेस्ट शिक्षकों की तर्ज पर उनकी रिटायरमेंट यानी 58 वर्ष की उम्र तक रोजगार में बने रहने का फैसला लिया था। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश जारी किया था।
इसी संदर्भ में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश जारी किए हैं। सरकार के इस फैसले से कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत 1 लाख 20 हजार के लगभग कर्मचारियों की 58 की उम्र तक रोजगार की गारंटी पक्की हो गई है। कौशल रोजगार निगम के अलावा आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्ट-2 के तहत लगे उन कर्मचारियों को भी इसमें कवर किया है, जिनका मासिक वेतन 50 हजार रुपये तक है।

Advertisement

Advertisement
Advertisement