कंपनी, विक्रेता को किसान को मुआवजे देने के आदेश
फतेहाबाद, 30 नवंबर (हप्र)
किसान को घटिया बीज देने पर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीज विक्रेता दुकानदार व बीज कंपनी को 46 हजार रुपये की मुआवजा राशि ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने किसान को 55 सौ रुपये की राशि वाद खर्च के रूप में देने को कहा है। जानकारी के अनुसार, गांव मानावाली निवासी किसान रघुवीर सिंह ने 31 मार्च 2022 को शिवालय मार्किट से दो पैकेट कपास के बीज खरीदे थे। बीज विक्रेता दुकानदार ने कहा था कि बीज सुपीरियर क्वालिटी के है। रघुवीर सिंह ने अपनी दो एकड़ जमीन में यह बीज बो दिए थे लेकिन कपास के पौधों पर फूल व फल पर काफी कम आए। उसने बीज विक्रेता से शिकायत की तो उसने उसके खेत में दौरा किया और महंगी दवाईयों का छिड़काव करने को कहा। इसके बावजूद भी बेहतर परिणाम नहीं आए। किसान ने विभाग के पास शिकायत दर्ज करवाई। विभाग ने कोर्ट में बताया कि 85 प्रतिशत फसल बर्बाद हुई है क्योंकि बीज घटिया स्तर के थे। इस पर किसान रघुवीर सिंह ने बीज विक्रेता व तेलगांना की निर्माता सीड्स कंपनी के खिलाफ अपनी शिकायत आयोग में दर्ज करवाई। आयोग के अध्यक्ष राजबीर सिंह व सदस्य केएस निराणियां ने बीज विक्रेता दुकानदार व बीज कंपनी को किसान को नुकसान के रूप में मुआवजा और खर्च देने के आदेश दिये।