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4 बंदियों को तुरंत रिहा करने के आदेश

11:10 AM Apr 04, 2024 IST
4 बंदियों को तुरंत रिहा करने के आदेश
रोहतक स्थित सुनारिया जेल परिसर में लोक अदालत के दौरान मामलों की सुनवाई करते मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कौशिक। -निस

रोहतक, 3 अप्रैल (निस)
सुनारिया जेल परिसर में बुधवार को लोक अदालत लगाई गयी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कौशिक ने कई मामलों का मौके पर निपटारा किया और 4 बंदियों को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए। उन्होंने बंदियों को बताया कि विचाराधीन बंदी या कैदी को कारागार अधिनियम का पालन करना चाहिए तथा अनुशासित ढंग से अच्छा आचरण रखना चाहिए ताकि कारागार में बंदियों के व्यवहार को देखते हुए जेल प्रशासन से उन्हें समय-समय पर पेरोल व अन्य लाभ मिल सके। अनिल कौशिक ने कहा कि जेल मैन्युअल के खिलाफ किया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। बंदियों को विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रोहतक के डिप्टी चीफ डिफेंस काउंसल राजबीर कश्यप, जेल के अधिकारीगण, विधिक सेवा के अधिकारी संदीप कुमार, विपिन कुमार व विभिन्न केसों में बंद कैदी मौजूद रहे।

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