पंजाब में कुछ पंचायतों के चुनाव की वीडियोग्राफी के आदेश
चंडीगढ़, 12 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
पंजाब में पंचायत चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हाईकोर्ट ने 22 याचिकाओं में संदर्भित ग्राम पंचायतों में मतदान और मतगणना के दौरान वीडियोग्राफी करने का निर्देश दिया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विकास बहल और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की खंडपीठ ने यह भी कहा कि मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को तीन साल तक संरक्षित रखा जाये।
अदालत ने प्रक्रिया निर्धारित करते हुए संबंधित उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी और पंजाब राज्य चुनाव आयोग को वीडियोग्राफी कवरेज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इससे पहले हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी, खासकर नामांकन पत्रों को मनमाने तरीके से अस्वीकृत करने को लेकर। बेंच ने कहा था, जिन आधार पर याचिकाकर्ताओं के नामांकन पत्र खारिज किए गए हैं, वे पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम 1994 की धारा 38 या धारा 39 के तहत मौजूद नहीं हैं।