अभिनेत्री कंगना रनौत पर देशद्रोह मामले में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश
गुरुग्राम, 9 अगस्त (हप्र)
बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। तीन साल पुराने देशद्रोह के मामले में गुरुग्राम की अदालत ने भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सेक्टर-37 थाने के एसएचओ को 13 अक्तूबर, 2023 तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता सतपाल तंवर ने बहस करते हुए अदालत को बताया कि कंगना रनौत ने ट्वीट के जरिए संविधान के अनुच्छेद 16(1), 341 और 342 का अपमान किया है और संविधान की अवमानना की है, जो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के सेक्शन 2 का अपराध है। यह एक संज्ञेय अपराध है और सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार संज्ञेय अपराध में तुरंत एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है।
आज हुई सुनवाई में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनील ने सख्ती दिखाते हुए जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को तत्काल पेश होने का आदेश दिया। अदालत में पेश होकर एसआई सुरेश कुमार कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। कंगना के खिलाफ पिछले तीन साल से लंबित देशद्रोह के मामले में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुनील ने सख्ती दिखाते हुए जांच अधिकारी और एसएचओ को सख्त और आखिरी चेतावनी देते हुए मामले की कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 13 अक्तूबर 2023 को होगी।
यह है मामला
वर्ष 2020 में कंगना रनौत के एक ट्वीट पर विवाद हो गया। ट्वीट में कंगना रनौत ने भारतीय संविधान में आरक्षण व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया था और कहा था कि जातीय तौर पर हमारा संविधान आज भी आरक्षण व्यवस्था को पकड़े हुए है। मामले पर तत्परता दिखाते हुए सतपाल तंवर ने कंगना रनौत के खिलाफ सेक्टर 37 थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न किए जाने से खफा सतपाल तंवर ने कंगना रनौत को गुरुग्राम अदालत में चुनौती दी। पहले सतपाल तंवर हरियाणा की मशहूर डांसर व रागिनी गायिका सपना चौधरी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा चुके हैं जो मामला गुरुग्राम जिला एवं सेशन न्यायालय में विचाराधीन है।