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कार चोरी मामले में इंश्योरेंस कंपनी को ब्याज सहित राशि लौटाने के आदेश

07:47 AM Dec 30, 2024 IST

मोहाली, 29 दिसंबर (हप्र)
उपभोक्ता अदालत ने एक कार चोरी के मामले में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम देने से इंकार करने के बाद फैसला सुनाते हुए कंपनी को 9 प्रतिशत ब्याज के साथ 2.28 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा, 20 हजार रुपये का हर्जाना भी भरने का निर्देश दिया गया है।
फेज-11 के निवासी हरबंस सिंह की कार नवंबर 2020 में चोरी हो गई थी। उन्होंने चोरी की रिपोर्ट पुलिस से प्राप्त कर कंपनी से क्लेम की मांग की, लेकिन इफको टोक्यो इंश्योरेंस ने अनट्रेस रिपोर्ट का हवाला देकर क्लेम खारिज कर दिया।
शिकायतकर्ता ने जनवरी 2023 में उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की थी। आयोग ने कहा कि एफआईआर में 3 दिन की देरी के बावजूद, पुलिस की स्टेट्स रिपोर्ट क्लेम के लिए पर्याप्त थी। कंपनी को ब्याज सहित क्लेम देने के निर्देश दिए गए।

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