गुरुग्राम में पार्षद का अवैध कब्जा हटाने के आदेश
गुरुग्राम, 4 जुलाई (निस)
नगर निगम वार्ड-25 के पार्षद सुभाष फौजी के बादशाहपुर स्थित 950 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए अधिकारियों ने आदेश जारी कर दिए हैं। निगम की तरफ से पार्षद को दिए गए शोकॉज नोटिस का जवाब देते हुए कब्जा पक्का बताया था। जिसपर जांच कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पार्षद के कब्जे को अवैध बताया है। अब पार्षद का अवैध कब्जा खाली करवाया जाएगा। गुरुग्राम निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेंद्र शर्मा ने आरटीआई व सीएम विंडो में शिकायत देकर जानकारी मांगी थी कि जिस कीला और खसरा नंबर में वार्ड-25 के पार्षद सुभाष फौजी का घर है, उस जमीन का मालिकाना हक किसका है। पार्षद को शोकॉज नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब देते हुए पार्षद ने उक्त जमीन को अपना बताया। अधिकारियों ने जांच करने के लिए 3 सदस्यों की की जांच कमेटी बनाई। जांच कमेटी ने जॉइंट कमिश्नर-4 को रिपोर्ट पेश करते हुए पार्षद का अवैध कब्जा बताया। जिसके साथ ही सिफारिश की कि नोटिस नम्बर 2350, 2351 और 2353 जो पार्षद को दिए गए थे उनके आधार पर अवैध कब्जा तोड़ने का ऑर्डर कर दिया जाए।
जल्द होगी कार्रवाई
जब इस बारे में जॉन 4 जॉइंट कमिश्नर सुमित कुमार ने कहा कि पार्षद सुभाष फौजी का 950 वर्ग गज जमीन पर अवैध कब्जा साबित हो गया है। मैंने इंफोर्समेंट टीम को आदेश दे दिए हैं कि शेड्यूल के अनुसार पार्षद का अवैध कब्जा जल्द हटाएं।