सड़क हादसे में मौत परिवार को 53.43 लाख मुआवजा देने के आदेश
मोहाली, 2 फरवरी (हप्र)
मार्च 2019 में एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्राले की टक्कर से 41 वर्षीय बाइक सवार नरेश कुमार की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके परिवार ने मुआवजे के लिए जिला अदालत में केस दायर किया। अदालत ने परिवार को 53.43 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं, साथ ही साढ़े सात प्रतिशत ब्याज भी मिलेगा।
सुनवाई के दौरान, मृतक के परिवार की ओर से पेश वकील ने बताया कि 20 मार्च को नरेश कुमार और उनके पिता बाइक पर घर लौट रहे थे, तभी ओवरस्पीड और लापरवाही से ट्राले ने उन्हें टक्कर मारी। इस हादसे में नरेश गंभीर रूप से घायल हो गए और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार ने मुआवजे के लिए केस दायर किया। ट्राले के ड्राइवर और मालिक ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि हादसा उनके ट्राले से नहीं, बल्कि किसी अन्य वाहन से हुआ था और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर झूठी एफआईआर दर्ज कराई। इंश्योरेंस कंपनी ने भी हादसे को नकारते हुए ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस की कमी की बात की।
कोर्ट ने सभी दलीलें सुनने के बाद हादसे को सत्य माना और कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि परिवार आर्थिक रूप से टूट चुका है। इस निर्णय के साथ परिवार को 53.43 लाख रुपये का मुआवजा और ब्याज दिया जाएगा।