बकाया वेतन के रूप में निगम को 5 लाख रुपये अदा करने के आदेश
फतेहाबाद, 7 दिसंबर (हप्र)
भारतीय संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में कॉन्ट्रेक्ट पर कार्यरत 22 कर्मचारियों को कोर्ट ने बड़ी राहत प्रदान की और निगम महाप्रबंधक को इन कर्मचारियों के बकाया वेतन के रूप में 5 लाख की राशि 30 दिन के भीतर कोर्ट में जमा करवाने के आदेश दिये हैं।
जानकारी के अनुसार निगम में ठेके पर अनिल कुमार, जसबीर सिंह, सुरजीत सिंह समेत कई कर्मचारियों ने कोर्ट में बीएसएनएल के जनरल मैनेजर हिसार, उपमंडल अधिकारी (टेलिफोन) कार्यालय, फतेहाबाद व शगुन इंटरप्राइचेज चंडीगढ़ के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। अपनी श्किायत में इन कर्मचारियों ने कहा कि वह ठेकेदारी प्रथा के अंतगर्त निगम कार्यालय फतेहाबाद में काम करते थे। निगम से शगुन इंटरप्राईजेज चंडीगढ़ ने कार्य ठेके पर ले रखा था। जहां वे लाईनमैन के रूप में कार्य करते थे। इस कंपनी का ठेका अगस्त 2018 में खत्म हो गया और इस कार्य का ठेका नई कंपनी ने ले लिया तथा सभी कर्मचारियों को टेकओवर कर लिया लेकिन पिछली कंपनी ने उनका जून, जुलाई व अगस्त माह का वेतन नहीं दिया।
इसके अलावा कंपनी ने उनका ईपीएफ भी उनके खाते में जमा नहीं करवाया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शिकायतकर्ता कर्मचारियों के हक में अपना फैसला सुनाया।