सड़क हादसे में घायल को 15 लाख की बीमा राशि ब्याज सहित देने के आदेश
फतेहाबाद, 9 दिसंबर (हप्र)
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी रतिया को निर्देश दिया है कि वह सड़क दुर्घटना में पूर्ण रूप से दिव्यांग हुए बीमा धारक वाहन चालक को 15 लाख रुपये की बीमा राशि 45 दिन में 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें।
आयोग ने अपने आदेश में बीमा धारक उपभोक्ता को 11 हजार रुपये की राशि विवाद आदि खर्च के रूप में देने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद जिले के गांव ढांड निवासी मनोज कुमार ने आयोग में अपने अधिवक्ता कौशल मैहता के मार्फत दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी रतिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाकर 15 लाख रुपये की बीमा राशि दिलवाने की गुहार लगवाई थी। आयोग में दर्ज करवाई अपनी शिकायत में मनोज कुमार ने बताया कि उसने बीमा कंपनी से 26 फरवरी, 2019 को अपनी मोटरसाइकिल का बीमा करवाया था। इसके बाद उसने बीमा कंपनी में अतिरिक्त राशि अदा करके अपना 15 लाख रुपये का पर्सनल बीमा भी करवा लिया था। 7 सितंबर, 2019 को शिकायतकर्ता अपनी ड्यूटी पर बीमा युक्त बाइक पर खेदड़ थर्मल प्लांट जा रहा था तो रास्ते में शिवाजी होटल के पास दूसरा मोटसाइकिल खेदड़ गांव की तरफ से आ रहा था। उसके चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक उसके मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में उसे काफी चोटें आई। वह हिसार के अस्पताल में एक से दो माह उपचार हेतु दाखिल रहा।