हाउसिंग बोर्ड आवंटी को 5 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश
चंडीगढ़, 16 दिसंबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को एक आवंटी की मृत्यु के बाद संपत्ति रिफंड में हुई अनुचित देरी और उत्पीड़न के लिए 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह आदेश आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने जारी किया। आयोग के मुताबिक, शिकायतकर्ता भूपिंदर शर्मा ने अपने दिवंगत पिता के नाम पर आवंटित एक फ्लैट की राशि वापस करने के लिए आवेदन किया था। हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट का आवंटन रद्द कर दिया था, लेकिन रिफंड प्रक्रिया शुरू करने से पहले शिकायतकर्ता से फ्लैट को अपने नाम पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद हाउसिंग बोर्ड समय पर सेवा प्रदान नहीं कर सका।
इस पर भूपिंदर शर्मा ने हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग से निवारण की मांग की। आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद हाउसिंग बोर्ड की देरी और उत्पीड़न के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया। आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को निर्देश दिया कि मुआवजा राशि संबंधित अधिकारियों से वसूली जाए और संपत्ति हस्तांतरण के बाद आयोग को सूचित किया जाए।