बीड़ बिलिंग गैर पंजीकृत पैराग्लाइडिंग स्कूल बंद करने के आदेश
रविंदर सूद
पालमपुर, 12 अप्रैल
हिमाचल पर्यटन विभाग ने आज बीड़ बिलिंग में चल रहे सभी गैर पंजीकृत पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूलों को अगले आदेश तक बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश जिला पर्यटन विकास अधिकारी विनय धीमान द्वारा स्थानीय प्रशासन के साथ हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया, जिसमें एसडीएम बैजनाथ, जो विशेष क्षेत्र विकास (एसएडीए) अध्यक्ष भी हैं, भी मौजूद थे। बैठक में स्थानीय पैराग्लाइडर पायलट, पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक भी शामिल हुए।
‘ट्रिब्यून’ द्वारा जुटाई जानकारी से पता चला है कि यह निर्णय बीड़ बिलिंग में बढ़ती पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाओं के बाद लिया गया है। दो दिन पहले गौतमबुद्धनगर नोएडा निवासी महिला पैराग्लाइडर पायलट रितु चोपड़ा की मौत के बाद ‘ट्रिब्यून’ ने इस मुद्दे को उजागर किया था।
धीमान ने बीड़ में संवाददाताओं से कहा कि साहसिक स्थल को विनियमित करने के लिए नए नियम बनाए जाने तक, बीड़ बिलिंग में किसी भी निजी पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण स्कूल को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इन स्कूलों के मालिकों को अपनी वेबसाइटें तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बढ़ती पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त की व कहा कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
हालांकि सरकार ने पहले ही बीड़ में 8 करोड़ रुपये की लागत से पैराग्लाइडिंग स्कूल चलाने के लिए भवन का निर्माण कर लिया है। स्कूल चलाने के लिए बुनियादी ढांचा दो साल पहले तैयार किया गया था, लेकिन कुछ आधिकारिक बाधाओं और लालफीताशाही के कारण इसे अभी तक चालू नहीं किया जा सका है। अतीत में, बीड़ बिलिंग में 40 से अधिक पैराग्लाइडिंग दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें लगभग 24 पायलट मारे गए और 30 घायल
हुए हैं।