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कंगना के अनुरोध पर आदेश सुरक्षित

12:09 PM Sep 02, 2021 IST

मुंबई, 1 सितंबर (एजेंसी)

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गीतकार जावेद अख्तर की शिकायत पर, शहर की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा शुरू की गयी अवमानना कार्यवाही खारिज करने के लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनौत की अर्जी पर बुधवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। रनौत ने अपने वकील रिजवान सिद्दिकी के मार्फत मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी है और कहा कि उपनगर अंधेरी की मजिस्ट्रेट अदालत इस मामले में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

केगना ने अपनी अर्जी में कहा कि निचली अदालत ने शिकायतकर्ता एवं उनके विरुद्ध दर्ज शिकायत में नामजद गवाहों का स्वतंत्र रूप से परीक्षण नहीं किया बल्कि उसने बस जुहू पुलिस के विवेक पर भरोसा कर लिया एवं मामला शुरू कर दिया। सिद्दिकी ने बुधवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे की एकल पीठ से कहा कि अख्तर की शिकायत की पुलिस जांच ‘एकतरफा’ है। ‘मेरे मुवक्किल के गवाहों का कभी परीक्षण ही नहीं किया गया। मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि किसी भी पक्ष का उत्पीड़न नहीं हो।’ अख्तर ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ साक्षात्कार के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक एवं बेबुनियादी आरोप लगाने को लेकर पिछले साल कंगना के विरुद्ध अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत दर्ज करायी थी। हाईकोर्ट 9 सितंबर को कंगना की अर्जी पर अपना आदेश सुना सकता है।

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