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वीजा लैंड कंपनी के संचालक, कर्मचारियों ने की धोखाधड़ी

08:27 AM Apr 04, 2024 IST
वीजा लैंड कंपनी के संचालक  कर्मचारियों ने की धोखाधड़ी
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मोहाली, 3 अप्रैल (हप्र)
मटौर पुलिस ने इमिग्रेशन एक्ट की उल्लंघना करने के आरोप में एक कंपनी संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी के दो अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।
ये मामले सेक्टर-70 स्थित वीजा लैंड कंपनी के संचालक निशान सिंह व उसके कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किये गये हैं।
जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी कंपनी संचालक व उसका स्टॉफ फरार है जिनकी तलाश जारी है। पहले मामले की शिकायत हिसार के बादशाहपुर के रहने वाले संजय कुमार ने की थी। उसने अपनी शिकायत में बताया कि वह उक्त कंपनी में 28 मार्च को वीजा लगवाने के लिए फाइल देने आया था। आरोपियों ने उसे वीजा देने के लिए 4.65 लाख रुपये मांगे थे। उसने यह रकम संचालक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की थी। लेकिन रकम लेने उपरांत ना तो उसका वीजा आया और ना ही कंपनी संचालक ने उसके पैसे वापस किए।
उसने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कंपनी संचालक पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया।
न पैसे वापस मिले, न वीजा आया
दूसरी शिकायत अमृतसर के दशमेश एवन्यू मजीठा के रहने वाली बलविंदर कौर ने 15 मार्च को एसएसपी मोहाली को दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह एक सोशल प्लेटमफार्म के माध्यम से कंपनी के संपर्क में आई थी। उसने कनाडा के स्टडी वीजा के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने उसे वीजा देने के लिए 12.67 लाख रुपये लिए थे। लेकिन रकम लेने उपरांत ना तो उसके पैसे वापस किए और ना ही उसका वीजा आया। मटौर पुलिस ने इस मामले में बलविंदर कौर की शिकायत पर कंपनी संचालक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 406, 120बी व इमिग्रेशन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

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