विवाह का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य, फिर मिलेगा शगुन
जुलाना (जींद),14 नवंबर(हप्र)
प्रदेश में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरान्त ही दिया जाएगा। इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक है।
उपायुक्त मोहम्मद इमराज रजा ने मंगलवार को बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरान्त ही विवाहिता के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उस कन्या को विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय एक लाख 80 हजार से कम है तो उनको 51 हजार का अनुदान दिया जाएगा।
उपायुक्त ने बताया कि बी.पी.एल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नही है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार से कम है, उनको 31 हजार का अनुदान दिया जाएगा।