चेक बाउंस मामले में डेढ़ साल की सजा, 40 लाख का जुर्माना
करनाल, 31 जनवरी (हप्र)
चेक बाउंस मामले में कोर्ट ने रमन कुमार को दोषी मानते हुए 40 लाख रुपए का मुआवजा राशि के साथ डेढ़ साल की सजा सुनाई। आदेश के पारित होने के एक महीने के अंदर शिकायतकर्ता को 40 लाख का भुगतान किया जाए, मुआवजे का भुगतान न करने पर आरोपी को दो महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शिकायतकर्ता उधम सिंह ने बताया कि 2009 में रमन कुमार वासी चौरा खालसा हाल वासी सेक्टर 8 पार्ट टू अर्बन एस्टेट को 33 लाख रुपए उधार दिए थे। जिसके बदले रमन कुमार ने 33 लाख का चेक दिया था, जब चेक को बैंक में लगाया तो चेक बाउंस हो गया। मामला कोर्ट में पहुंचा, इसी दौरान साल 2014 में पंचायत हुई, पंचायत में रमन कुमार ने लिखित समझौता करते हुए 30 लाख रुपए का चेक दिया गया। लेकिन ये चेक भी बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। एक बार फिर इंद्री कोर्ट में मामला लगाया, करीब 9 साल में कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। फैसले अनुसार आरोपी को दोषी मानते हुए रमन कुमार को डेढ़ साल की सजा सुनाई। साथ ही 40 लाख का जुर्माना सुनाया।