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बुढ़ापा, विधवा व दिव्यांग पेंशन अब ` 3000 मासिक, कैबिनेट की मुहर

08:54 AM Jan 31, 2024 IST
बुढ़ापा  विधवा व दिव्यांग पेंशन अब   3000 मासिक  कैबिनेट की मुहर
चंडीगढ़ में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि देते मंत्री एवं अधिकारीगण।
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चंडीगढ़, 30 जनवरी (ट्रिन्यू)
हरियाणा में चौदह तरह की पेंशन योजनाओं में सरकार ने 250 रुपये मासिक का इजाफा किया है। बेशक, इस बढ़ोतरी का ऐलान मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अाधिकारिक तौर पर इस पर मुहर मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट की मीटिंग में लगी। बढ़ोतरी पहली जनवरी, 2024 से लागू होगी। यानी फरवरी माह में लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। इसी तरह से सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया से पीड़ित मरीजों को भी तीन हजार रुपये मासिक दिव्यांगता पेंशन देने का निर्णय लिया है। यह पेंशन उन मरीजों को मिलेगी, जिनकी सालाना आय तीन लाख रुपये से कम है। इस निर्णय से 2083 रोगियों को लाभ मिलेगा। 3000 रुपये मासिक पेंशन की दर के अनुरूप 7.49 करोड़ रुपये का वार्षिक वितरण होगा।
कैबिनेट की मीटिंग में ‘हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016’ के तहत मौजूदा अधिसूचना में थैलेसीमिया और हीमोफीलिया रोगों को शामिल करने का निर्णय लिया गया। निर्णय का उद्देश्य ऐसे रोगियों को दिव्यांगता पेंशन का लाभ प्रदान करना और इन रोगियों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट (2022) के अनुसार, हरियाणा में थैलेसीमिया के लगभग 1300 मामले और हीमोफीलिया के लगभग 783 मामले दर्ज किए हैं।
भाजपा ने 2019 के विधानसभा चुनावों में पेंशन को दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने का ऐलान किया था। सरकार ने इस पेंशन में 250 रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ोतरी की है। आने वाले विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा अपने चुनावी घोषणा-पत्र में पेंशन को लेकर नया फैसला कर सकती है। पेंशन में हुई बढ़ोतरी से बुजुर्ग, विधवा, बेसहारा महिलाओं व दिव्यांगों के अलावा अन्य कैटेगरी के लोगों को भी लाभ होगा।
सरकार ने लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, हरियाणा के बौनों को भत्ता, हरियाणा के किन्नरों को भत्ता, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी प्रवासियों को वित्तीय सहायता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता, स्टेज-तीन और चार के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता में भी 250 रुपये की बढ़ोतरी की है।
इनके अलावा स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों को अब 2,150 की बजाय 2,400 रुपये मासिक मिलेंगे। निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना 1,850 से 2,100 रुपये और कश्मीरी प्रवासी योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये की है। सीएम का कहना है कि पेंशन दरों में यह वृद्धि हरियाणा सरकार की अपने निवासियों के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, समावेशिता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है।

अवैध खनन पर लगेगा अंकुश, नियमों में की गई सख्ती

मंत्रिमंडल की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई बैठक में हरियाणा लघु खनिज रियायत भंडारण, खनिजों के परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम (संशोधन) नियम-2024 कहा जाएगा। भूमि मालिकों की सुविधा के लिए नियम 3 और 31 में संशोधन किया गया है। हरियाणा लघु खनिज रियायत, भंडारण, खनिजों का परिवहन और अवैध खनन की रोकथाम नियम 2012 में उक्त प्रावधानों के तहत 200 रुपये का भुगतान करना होता था, जिसे हटा दिया गया है। बशर्ते कि सामान्य मिट्टी/क्ले की खुदाई के बदले प्राप्त रॉयल्टी का 50 प्रतिशत विभाग द्वारा ग्रामवार संबंधित ग्राम पंचायत के साथ साझा किया जाएगा। उक्त मुद्दा भूमि मालिक को दी जाने वाली अनुमतियों से संबंधित है।

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ग्लोबल सिटी और सोहना आईएमटी के लिए 1500 करोड़ मंजूर

गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी और सोहाना आईएमटी में बुनियादी ढांचे के विकास का निर्णय लिया है। साथ ही, औद्योगिक क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भूमि विकास के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड (एचएसआईआईडीसी) की 1500 करोड़ रुपये की कार्य सीमा को मंजूरी/बढ़ाने को स्वीकृति दी है। कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्यशील पूंजी सीमा में वृद्धि 1500 करोड़ रुपये रखे हैं।

लॉजिस्टिक पार्क, कंटेनर डिपो पॉलिसी में बदलाव

बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, इंटीग्रेटेड इनलैंड, कंटेनर डिपो, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस-कम-रिटेल, ट्रकर्स पार्क, कैश एंड कैरी, वेयर हाउस, कोल्ड चेन सुविधाएं और गैस गोदाम स्थापित करने से जुड़ी नीति में संशोधन का निर्णय लिया है। नीति के तहत, इंटीग्रेटेड इनलैंड कंटेनर डिपो, कस्टम बाउंडेड क्षेत्रों की स्थापना के लिए न्यूनतम 20 एकड़ क्षेत्र आवश्यक होगी। वर्तमान में इसके लिए 50 एकड़ भूमि के नियम थे। खुदरा सुविधाओं वाले कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 2 एकड़ क्षेत्र अनिवार्य होगा। वहीं खुदरा सुविधाओं वाले गैर-कृषि गोदामों के लिए 5 एकड़ की आवश्यकता होगी। डेवलपर्स को कृषि गोदामों के लिए न्यूनतम 33 फीट और गैर-कृषि गोदामों के लिए 60 फीट की दूरी सुनिश्चित करनी होगी। कोल्ड चेन भंडारण सुविधाओं के लिए न्यूनतम 33 फीट दूरी की आवश्यकता होगी। इन संशोधनों का उद्देश्य नगर एवं ग्राम आयोजना और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोनों की नीतियों में न्यूनतम पात्रता शर्तों और दृष्टिकोण मानदंडों में स्थिरता बनाए रखना है।

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