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मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करना पड़ा महंगा

08:03 AM Jun 25, 2024 IST

शिमला, 24 जून (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने श्री भीमा काली टेंपल ट्रस्ट रामपुर बुशहर की सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका 5 हजार रुपए कॉस्ट सहित खारिज कर दी है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी के बेदखली आदेशों को जायज ठहराते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया।
मामले के अनुसार मंदिर ट्रस्ट ने कस्बा बाजार रामपुर बुशहर में अपनी सम्पत्ति पर एक मंजिला इमारत बना रखी है। इस पुरानी इमारत को ट्रस्ट ने प्रार्थी की माता बाई देवी को किराए पर दे रखा था। बाई देवी की मृत्यु के बाद प्रार्थी ने टेंपल ट्रस्ट के साथ उक्त संपत्ति को लेकर कोई इकरारनामा नहीं किया। इसलिए वर्ष 1995 में टेंपल ट्रस्ट ने प्रार्थी की बेदखली हेतु रामपुर स्थित आयुक्त कार्यालय में मामला दर्ज कराया। 20 मार्च, 2007 को प्रार्थी और टेंपल ट्रस्ट में समझौता हुआ जिसके अनुसार प्रार्थी को इमारत खाली करनी थी और टेंपल ट्रस्ट द्वारा नई इमारत बनाए जाने पर उसे एक दुकान किराए पर दी जानी थी। इस समझौते को देखते हुए रामपुर आयुक्त कोर्ट ने टेंपल ट्रस्ट की याचिका का निपटारा कर दिया। समझौते को दरकिनार करते हुए प्रार्थी ने इमारत को खाली नहीं किया और खुद ही इसे तोड़ते हुए ट्रस्ट की भूमि पर नई आरसीसी इमारत खड़ी कर दी।

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