मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

नकली शराब से मरने वालों को मुआवजा देने पर आपत्ति

07:57 AM Jul 06, 2024 IST

चेन्नई, 5 जुलाई (एजेंसी)
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में हाल में नकली शराब पीने से जान गंवाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये देने के आदेश को रद्द करने संबंधी एक जनहित याचिका मद्रास हाईकोर्ट में दायर की गई है। यह जनहित याचिका मोहम्मद गौस ने दायर की है। याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि मुआवजे की राशि अधिक है। साथ ही उन्होंने मामले की सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।
याचिका में कहा गया है कि पीड़ित स्वतंत्रता सेनानी या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं थे जिन्होंने आम जनता या समाज के लिए अपनी जान गंवाई बल्कि उन्होंने नकली शराब पीकर गैरकानूनी काम किया। राज्य को उन लोगों पर दया नहीं करनी चाहिए जिन्होंने अवैध शराब पी और गैरकानूनी काम किया...। उन्होंने कहा कि क्षतिपूर्ति केवल दुर्घटना के पीड़ितों को दी जानी चाहिए न कि उन लोगों को जिन्होंने अपने आनंद के लिए कोई अवैध कार्य किया हो। याचिका में कहा गया कि शराब त्रासदी के सभी पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश अनुचित और मनमाना है।

Advertisement

Advertisement