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यूपी में ढाबों-रेस्तरां पर अब मालिक का नाम-पता जरूरी

07:21 AM Sep 25, 2024 IST

लखनऊ, 24 सितंबर (एजेंसी)
उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की दुकानों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर आदि का नाम और पता लिखा होना अब अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिये। इस साल कांवड़ यात्रा के दौरान भी राज्य में ऐसा ही आदेश दिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, अखाद्य और गंदी चीजों की मिलावट की वीभत्स घटनाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए ठोस प्रबंध किए जाने और मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ढाबों, रेस्तरां आदि खान-पान के प्रतिष्ठानों की जांच की जानी आवश्यक है। योगी ने प्रदेशव्यापी सघन अभियान चलाकर इन प्रतिष्ठानों के संचालकों सहित वहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का सत्यापन करने के निर्देश दिए। बयान के अनुसार, अब शेफ हो या वेटर, उनके लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। होटल, रेस्तरां में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने का भी निर्देश दिया।
गौर हो कि गाजियाबाद जिले की लोनी बॉर्डर पुलिस ने हाल ही में एक जूस विक्रेता को जूस में मूत्र मिलाने की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया था। वहीं मुजफ्फरनगर में नाॅन रोटी में थूक लगाये जाने की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गयी।
इस बीच, योगी ने दो ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित करने के प्रावधान के लिए राज्य महिला आयोग को एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने को कहा।

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