अब 15 साल तक सड़कों पर दौड़ेंगी रोडवेज बसें
रोहतक, 11 सितंबर (हप्र)
राज्य सरकार द्वारा हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के नियम 67ए में संशोधन कर स्टेज कैरिज परमिट वाले वाहनों की अधिकतम आयु 15 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। यह प्रावधान वाहनों की फिटनेस पर लागू होगा। इस कदम का उद्देश्य रोडवेज बसों की कमी को दूर करना है। संशोधन से पहले, हर बस को 8 साल बाद या 7 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, जो भी पहले हो, कंडम घोषित कर दिया जाता था, चाहे उनकी फिटनेस अच्छी ही क्यों न हों। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के राज्य कार्यालय सचिव जय कुमार दहिया का कहना है कि वर्तमान में, हरियाणा रोडवेज के रोहतक डिपो में कम से कम 20 ऐसी बसें हैं, जिन्हें 8 वर्ष पूरा होने के बाद कंडम घोषित किया गया है। हालांकि इन सभी बसों की फिटनेस अच्छी है। उम्र में वृद्धि ने अब अधिकारियों के लिए यात्रियों के लाभ के लिए इन सभी बसों को फिर से सड़क पर लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।
फिट बसों को चलाना सुनिश्चित
रोहतक डिपो के महाप्रबंधक राहुल मित्तल ने कहा कि यह एक अच्छा कदम है और आठ साल बाद भी सभी फिट बसों को हमेशा की तरह चलाना सुनिश्चित करेगा।