अब बड़ा आसियाना बनाने-तोडऩे से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
रमेश सरोए, करनाल, 29 जून
कुदरत के साथ खिलवाड़ का असर मानवीय जीवन पर तेजी से पड़ा है, जिससे मानव कई घातक बीमारियों की चपेट में आ चुका है। जिनमें से एक सांस संबंधित बीमारी है, जो कि वायु में धूल मिट्टी के कणों के चलते जानलेवा भी सकती हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए है, जिससे वायु की शुद्धता बनी रहे।
प्रदूषण कंट्रोल विभाग द्वारा नियमों की पालना न करने वाले 8 प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं, जिनकी बिजली सप्लाई रोकने के लिए बिजली निगम को लिखा गया है। केंद्र सरकार के आदेशों में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के प्लॉट को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
मकान बनाने व तोडऩे से पहले उसे पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो नियम कायदे बनाए गए हैं। उनके अनुसार काम नहीं हुआ तो प्रदूषण कंट्रोल दिल्ली की टीमें एक लाख रुपये तक जुर्माना लगा सकती हैं।
इन नियमों को अपनाना होगा
सिविल संरचनाओं के निर्माण और विध्वंस की सभी मौजूदा आगामी परियोजनाओं (500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र पर) को अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
अनुपालन के लिए अनिवार्य/निर्देशित मापदंडों पर अपनी गतिविधियों की स्वयं निगरानी/स्व-लेखा परीक्षा करना और अनुपालन की स्थिति में सुधार के लिए यदि आवश्यक हो तो आवश्यक कदम उठाना।
परियोजना प्रस्तावक को वेब पोर्टल पर दिए गए मापदंडों पर धूल नियंत्रण उपायों के लिए स्वयं लेखा परीक्षा, स्व-निर्धारण करना और पाक्षिक आधार पर स्व-घोषणा अपलोड करना आवश्यक है।
परियोजनाओं (एनसीआर के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के प्लॉट क्षेत्र) की रिमोट कनेक्टिविटी के साथ वीडियो फेंसिंग का प्रावधान पोर्टल का हिस्सा है।
विश्वसनीय कम लागत वाले पीएम 2.5 और पीएम 10 सेंसर परियोजना स्थल पर लगाए जाने हैं और येच पोर्टल पर लाइव डैश बोर्ड के साथ क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने हैं।
परियोजनाओं (एनसीआर के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और 5000 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के प्लोट क्षेत्र 100 एक्सएक्स) वर्ग मीटर तक को एंटी स्मॉग गन लगाना अनिवार्य है। प्रति 5000 वर्ग मीटर की बढ़ोतरी पर एक अन्य एंटी स्मॉग गन और लगाना आवश्यक है।
एक लाख तक का जुर्माना संभव
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करनाल क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा का कहना है कि हरियाणा में निर्माण व विखंडन गतिविधि के लिए सभी परियोजना प्रस्तावको ठेकेदारों, बिल्डरों, व्यक्तियों या प्राधिकरण उपक्रमों को पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करने के लिए निर्देशित किया गया है। नियमों की अवेहलना करने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।