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मानहानि मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ अब सुनवाई 27 जून को

08:56 AM May 28, 2024 IST
मानहानि मामले में मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ अब सुनवाई 27 जून को
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शिमला, 27 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में पूर्व विधायक सुधीर शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के खिलाफ दायर मानहानि से जुड़े मामले पर सुनवाई 27 जून के लिए टल गई। इस आवेदन पर 2 मई को हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सुक्खू को नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर इस नोटिस की तामील न होने के कारण न्यायाधीश न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ ने प्रार्थी को फिर से नोटिस की तामील करवाने हेतु जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए। प्रार्थी ने इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को उनके खिलाफ विवादित बयानबाजी करने से रोकने की मांग हेतु अंतरिम राहत संबंधी आवेदन दायर किया है।
आवेदन पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुधीर शर्मा को एकपक्षीय अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेशों में यह स्पष्ट किया था कि मामले को अतिआवश्यक तौर पर सुने जाने बाबत वादी सुधीर शर्मा की ओर से कोई विशेष कारण नहीं दिया गया है। कोर्ट ने कहा था कि मामले पर अति आवश्यक सुनवाई बाबत कुछ दैनिक समाचार पत्रों में चार व पांच अप्रैल 2024 को प्रकाशित खबरों को आधार बनाया गया है जबकि इस मामले को 25 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट के समक्ष दायर किया गया है। विवादित समाचार के प्रकाशकों को प्रतिवादी बनाए बगैर आवेदन की गुणवत्ता को लेकर विचार करना अति आवश्यक है और प्रतिवादी को सुने बगैर इस मामले में एक पक्षीय अंतरिम राहत दिया जाना कानूनी तौर पर वाजिब नहीं होगा। सुधीर शर्मा का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने भाषणों में बार-बार उन पर कीचड़ उछाला। कई अपमानजनक टिप्पणियां की है, जिससे उनकी मानहानि हुई है। सुधीर शर्मा की ओर से दायर मामले के अनुसार सुक्खू ने सुधीर शर्मा पर कई झूठे आरोप और गलत टिप्पणियां की है। दलील है कि उन पर 15 करोड़ में बिकने के झूठे आरोप लगाए गए और सबूत होने की बात फैलाई परंतु एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री के बयान बाकायदा अखबार और टीवी चैनलों से लेकर सोशल मीडिया तक प्रकाशित और प्रसारित हुए हैं। जिससे सुधीर शर्मा के अनुसार उनकी छवि, प्रतिष्ठा और मान की हानि हुई है।

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