अब कैब ड्राइवरों ने किया हिट एंड रन कानून का विरोध
मोहाली, 3 जनवरी (हप्र)
ट्रांसपोर्ट यूनियन की हड़ताल का बुधवार को ट्राईसिटी कैब ड्राइवरों ने समर्थन किया और हिट एंड रन नाम बने नये कानून का विरोद किया। नए कानून के तहत जो ड्राइवर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनते हैं और पुलिस को सूचित किए बिना भाग जाते हैं, उन्हें 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना होगा। इस कानून का हर तरफ पूरा विरोध हो रहा है। तीन दिन से ऑल इंडिया ट्रक यूनियन हड़ताल पर थे। बुधवार को ट्राईसिटी के कैब ड्राइवरों ने भी इस कानून का विरोध किया और शाम तक ड्राइव बंद रखी। ट्राईसिटी कैब एसोसिएशन के सभी कैब चालक सुबह 8 बजे गुरुद्वारा अंब साहिब के पास खाली ग्राउंड में इक्ट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। शाम करीब 4 बजे एसएचओ फेज-8 सिमरन सिंह ने एसोसिएशन से मांग-पत्र लेकर इस हड़ताल को खत्म करवाया।
आज प्रदर्शन करने के लिए यूनियन के हजारों ड्राइवर शामिल हुए। ट्राईसिटी कैब एसोसिएशन के प्रधान विक्रम सिंह पुंडीर ने बताया कि जो कमाई के लिए दिन-रात सड़कों पर वाहन चलाते हैं। हर ड्राइवर को यही डर रहता है कि अगर वे ऐसी किसी घटना में शामिल हो गए तो कई बार निर्दोष होते हुए भी उन्हें मॉब लिंचिंग का सामना करना पड़ सकता है। वो भीड़ जो बिना सोचे-समझे किसी पर भी हमला कर देती है और उसे मौके पर ही मार देती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वह भी केंद्र सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह इस कानून को वापस लें। प्रधान ने कहा कि यह कानून केवल पीली प्लेट वालों के लिए नहीं है। यह कानून हर वाहन चलाने पर लागू होता है। उन्होंने कहा कि ए.सी. कमरों में बैठकर अधिकारियों को ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। अगर ड्राइवरों को लेकर कानून पारित किया जाना था तो उनकी यूनियन के लोगों को मीटिंग में शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि कोई ड्राइवर जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता। खुद को बेकसूर साबित करने में सालों लग जाते हैं।