अब प्रदेश के सभी पूर्व विधायकों को मिलेगा 10 हजार मासिक भत्ता
चंडीगढ़, 5 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने पूर्व विधायकों को बड़ी राहत देते हुए पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब सभी पूर्व विधायक, चाहे उनकी मासिक पेंशन एक लाख रुपये से अधिक ही क्यों न हो, उन्हें 10,000 रुपये का मासिक यात्रा भत्ता मिलेगा।
पहले यह यात्रा भत्ता सिर्फ उन्हीं पूर्व विधायकों को मिलता था जिनकी कुल मासिक पेंशन 1 लाख रुपये से कम होती थी लेकिन हालिया बदलाव के बाद इस सीमा को हटा दिया गया है। 26 जून को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा कैबिनेट की बैठक में विधानसभा (सदस्य वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7(सी) में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन विधेयक के रूप में विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। यदि तत्काल प्रभाव की आवश्यकता हुई तो सरकार इसे अध्यादेश के जरिये भी लागू कर सकती है।
इन्हें होगा फायदा
इस फैसले से वे पूर्व विधायक लाभान्वित होंगे जिन्होंने 1 जनवरी 2016 से पहले विधायक के रूप में सेवा दी और वर्तमान में एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। विधायी मामलों के जानकार एडवोकेट हेमंत कुमार का कहना है कि यह संशोधन पूर्व विधायकों के हित में है और इससे लंबे समय से चल रही असमानता दूर होगी। उन्होंने यह भी बताया कि देश में गुजरात ऐसा एकमात्र राज्य है, जहां पूर्व विधायकों को कोई पेंशन नहीं मिलती।
सरकार का यह है तर्क
राज्य सरकार का मानना है कि विधायकों ने प्रदेश के विकास और जनसेवा में अहम भूमिका निभाई है और यात्रा भत्ता उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक सहायक कदम है।