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अब गृह संसदीय क्षेत्र में भी कार्यरत नहीं रह सकेंगे प्रशासनिक-पुलिस अधिकारी

06:50 AM Mar 07, 2024 IST
अब गृह संसदीय क्षेत्र में भी कार्यरत नहीं रह सकेंगे प्रशासनिक पुलिस अधिकारी
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चंडीगढ़, 6 मार्च (ट्रिन्यू)
लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत हरियाणा सरकार व्यापक स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के तबादले कर रही है। इस बीच, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्ट कर दिया है कि गृह संसदीय क्षेत्र में भी अधिकारियों व कर्मचारियों की भी नियुक्ति नहीं रह सकेगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने इस संदर्भ में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि पिछले चार वर्षों में एक संसदीय क्षेत्र या जिले मंर तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके पुलिस के उच्च पदों पर आसिन अधिकारियों व जिला चुनाव अधिकारियों की जिले से बाहर पोस्टिंग की जाए। इसकी पालना सभी विभागध्यक्ष अक्षरशः करें। इसकी रिपोर्ट मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजनी होगी, अनुपालना की भी तुरंत रिपोर्ट भेजनी होगी।
अग्रवाल बुधवार को यहां चुनाव प्रबंधों को लेकर भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भारत के चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकारों द्वारा अधिकारियों को एक ही संसदीय क्षेत्र के भीतर निकटवर्ती जिलों में स्थानांतरित/तैनात किया जा रहा है। आयोग ने इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए अपनी वर्तमान स्थानांतरण नीति में एक अति महत्वपूर्ण सुधार किया है। उन्होंने कहा कि अब सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, जिला रिटर्निंग अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों, अतिरिक्त महानिदेशक रेंज, आईजी, डीआईजी, सीनियर पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों, उपाधीक्षकों, सर्कल अधिकारियों या इसके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा। यदि उन्होंने एक ही संसदीय क्षेत्र या जिले में पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है।
यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिला रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को उनके गृह जिलों वाल संसदीय क्षेत्र में पोस्टिंग न दी जाए। आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर, सभी राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित किया गया है, उन्हें उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाए।

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एक स्थान पर तीन साल पूरे करने वालों का भी होगा ट्रांसफर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग की स्थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन किया जाना चाहिए। न कि अनुपालन दिखाने के लिए इसे छिपाया जाना चाहिए। यह नियम उन तबादलों और पोस्टिंग पर पूर्वव्यापी रूप से लागू होता है, जिन्हें आयोग के पूर्व निर्देशों के अनुसार पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईसीआई नीति के अनुसार, उन सभी अधिकारियों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है, जो या तो अपने गृह जिले में तैनात थे या एक स्थान पर तीन साल पूरे कर चुके हैं।

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