मोटे अनाज के ब्रांडेड आटे पर अब 5 फीसदी जीएसटी
08:10 AM Oct 08, 2023 IST
नयी दिल्ली, 7 अक्तूबर (एजेंसी)
जीएसटी परिषद ने मोटे अनाज के लेबल वाले आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बताया कि शीरे पर जीएसटी दर को 28 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। मानव उपभोग के लिए एल्कोहल पर कर लगाने का अधिकार राज्यों को सौंप दिया गया है। मानव उपभोग वाले एक्स्ट्रा नैचुरल एल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। सीतारमण ने कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा।
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