फीस वसूली को लेकर स्कूल प्रबंधन को नोटिस
रेवाड़ी, 27 मई (हप्र)
शिक्षा विभाग की 134-ए की नियमावली के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिल बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं वसूली जा सकती। लेकिन ऐसे बच्चों से फीस वसूल जाने की शिकायत मिलते ही रेवाड़ी के खंड शिक्षा अधिकारी ने ऐसे स्कूलों को आगाह करते हुए अपनी मनमानी बंद करने के निर्देश दिए हैं।
रेवाड़ी के रसगण स्थित सूरज स्कूल का एक मामला संज्ञान में आने के बाद बीईओ ने पत्र जारी कर किसी प्रकार की फीस वसूली को नियमों की अवहेलना करार दिया है। हुआ यह कि जिला के गांव डूंगरवास निवासी रविशंकर ने बीईओ को एक शिकायत देकर कहा कि उसकी बेटी ज्योति रसगण स्थित सूरज स्कूल की आठवीं कक्षा में पढ़ती है। उसका दूसरी कक्षा के लिए नियम 134 ए के तहत स्कूल में दाखिला हुआ था। अब स्कूल प्रशासन उस पर और उसकी बेटी पर फीस के लिए लगातार दबाव बना रहा है। फीस न भरने की सूरत में उसे स्कूल से निकालने की धमकी भी दी जा रही है। रवि ने इसकी शिकायत जब स्कूल प्रबंधकों से की तो कोई सुनवाई नहीं हुई। वह गांव के सरपंच विपिन कुमार को साथ लेकर बीईओ ऑफिस पहुंचे और लिखित शिकायत दी। इस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए बीईओ ने सूरज स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक दिन के अंदर जवाब मांगा है। जवाब नहीं देने की सूरत में स्कूल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का हवाला भी नोटिस में दिया गया है।