एमजे अकबर की अपील पर रमानी को नोटिस
नयी दिल्ली, 11 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की अपील पर पत्रकार प्रिया रमानी से बुधवार को जवाब मांगा। अकबर ने यौन शोषण के आरोपों को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में रमानी को बरी करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। उन्होंने इस आधार पर अपील की है कि यह फैसला ‘शंका और अटकलों के आधार पर’ दिया गया। अकबर ने हाईकोर्ट में अपनी अपील में कहा कि निचली अदालत ने याचिका पर यौन शोषण मामले को देखते हुए फैसला किया, न कि मानहानिक के मामले की तरह। उन्होंने कहा, ‘यह फैसला अनुमानों पर आधारित था, प्रथम दृष्टया भी कहीं नहीं टिक सकता और इसलिए यह रद्द किए जाने योग्य है।’ जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने अपील पर रमानी को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तारीख निर्धारित की। अकबर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि निचली अदालत ने गलत तरीके से रमानी को बरी किया, जबकि उसने यह निष्कर्ष दिया था कि उनके आरोप मानहानिकारक थे।