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स्वास्थ्य सचिव को नोटिस, सरकार ने कहा- गंभीर चूक

07:17 AM Mar 22, 2024 IST
स्वास्थ्य सचिव को नोटिस  सरकार ने कहा  गंभीर चूक
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चंडीगढ़, 21 मार्च (एजेंसी)
पंजाब के मशहूर गायक दिवंगत सिद्धू मूसेवाला की मां द्वारा आईवीएफ प्रक्रिया का उपयोग कर बच्चे को जन्म देने के मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी न देने पर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार ने इसे ‘गंभीर चूक’ करार दिया। प्रधान स्वास्थ्य सचिव अजॉय शर्मा से दो सप्ताह के भीतर कारण बताने को कहा है। साथ ही सवाल किया गया है कि उनके खिलाफ अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1969 के तहत कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।
सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब सरकार पर उनके दूसरे बेटे का जन्म होने पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाने के बाद यह मामला संज्ञान में आया है। प्रधान स्वास्थ्य सचिव को जारी नोटिस में कहा गया, ‘भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने चरण कौर (सिद्धू मूसेवाला की मां) के आईवीएफ उपचार के संबंध में आपसे रिपोर्ट मांगी थी। व्यवसायी नियम 1992 के प्रावधान और इस मामले के महत्व को समझते हुए पहले आपको इसे अपने प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना था और उनसे आदेश लेने के बाद ही इस मामले में आगे कोई कार्रवाई की जानी थी।’ इसमें कहा गया,’आपने इस मुद्दे को अपने प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए बिना और उनसे कोई आदेश लिए बिना इस मामले में कार्रवाई की।’
सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लगभग दो साल बाद बलकौर सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर के घर गत 17 मार्च को आईवीएफ प्रक्रिया से बेटा पैदा हुआ। मूसेवाला के पिता की आयु करीब 60 साल है, जबकि उनकी मां चरण कौर 58 वर्ष की हैं। कानून के तहत एआरटी सेवाओं का उपयोग कर बच्चे को जन्म देने के लिए महिला की आयु सीमा 21-50 वर्ष बीच होनी चाहिए।

मूसेवाला परिवार पर लागू नहीं होगा भारतीय कानून

मानसा/बरनाला (निस) : पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने आईवीएफ तकनीक से बच्चे को जन्म दिया है। उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल विदेश में किया। मूसेवाला के चाचा चमकौर सिंह ने कहा कि 3 महीने तक विदेश में सारी प्रोसेस चली। विदेश से आने के बाद उन्होंने खुद को सरकारी अस्पताल में रजिस्टर्ड करवाया था। एक्सपर्ट के मुताबिक 2022 में पारित कानून के अनुसार यदि कोई महिला विदेश में प्रेग्नेंट हुई हो तो उसकी भारत में डिलिवरी संभव है। यही कारण है कि मूसेवाला के परिवार ने यह तकनीक विदेश में अपनाई। ऐसे में उन पर भारतीय कानून लागू नहीं होगा।

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