For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.

चुनाव आयोग और हर्ष महाजन को नोटिस, 23 मई तक मांगा जबाब

08:52 AM Apr 21, 2024 IST
चुनाव आयोग और हर्ष महाजन को नोटिस  23 मई तक मांगा जबाब
Advertisement

शिमला, 20 अप्रैल (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर चुनाव आयोग सहित सांसद हर्ष महाजन को नोटिस जारी कर 23 मई तक जवाब तलब किया है। प्रार्थी की ओर से कोर्ट से हर्ष महाजन को उनकी ईमेल पर नोटिस की तामील कराने की गुहार भी लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने फिलहाल नामंजूर करते हुए साधारण प्रचलित माध्यम से नोटिस की तामील कराने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी की चुनाव याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। सिंघवी ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को चुनौती दी है। प्रार्थी के अनुसार इस चुनाव के दौरान कानूनी प्रक्रिया की अनुपालना नहीं की गई और भाजपा प्रत्याशी हर्ष महाजन को विजयी घोषित कर दिया गया।
याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राज्यसभा वोटिंग में दोनों ही उम्मीदवारों को 34-34 वोट प्राप्त हुए थे। इसके बाद पर्ची से नाम निकाले गए लेकिन इस पर्ची सिस्टम में जिस तरह से बीजेपी प्रत्याशी को विजेता घोषित किया गया वह गलत है। पर्ची निकलने के हिसाब से जिस उम्मीदवार की जीत होनी चाहिए थी, उससे उल्टा दूसरे उम्मीदवार को जितवाया गया। जो कानूनी रूप से गलत है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
×